हैल्लो दोस्तो आज हम आपको इस पोस्ट में Caste System in India in Hindi बारे में बतायेगें। तो कहीं मत जाइये और इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें। उम्मीद है कि आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आयेगा।
भारत की जाति व्यवस्था: Caste System in India
भारतीय समाज सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक स्तर पर विभाजित होता है। यहाँ जाति व्यवस्था (Caste System) एक बहुत पुरानी प्रथा है जो युगों से चली आ रही है और इसमें लोगों को सामाजिक स्तर या वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।
यद्यपि यह प्रणाली नस्लवाद की अवधारणा के समान है जो पश्चिमी देशों में प्रचलित है जहां लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, भारत में लोगों को जनजाति, क्षेत्र, वर्ग और धर्म के आधार पर सामाजिक रूप से विभेदित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सामाजिक पदानुक्रम पर उसकी स्थिति उस जाति के आधार पर तय हो जाती है जिसमें वह पैदा होता है। जाति व्यवस्था लोगों और राष्ट्र के विकास में बाधक बनती है।
जाति का अर्थ
जाति, जिसे ‘जाति’ या ‘वर्ण’ के रूप में भी जाना जाता है, को हिंदू समाज के वंशानुगत वर्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या व्यक्तियों के वर्गीकरण को पदानुक्रमित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो उसके जन्म के समय एक व्यक्ति की पहचान बन जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार, भारत में चार वंशानुगत जातियाँ मौजूद हैं, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मण जाति पदानुक्रम के शीर्ष पर हैं और इसमें विद्वान और पुजारी शामिल हैं। अगली पंक्ति में क्षत्रिय हैं जिन्हें सैनिक और राजनीतिक नेता माना जाता है। इनके बाद वैश्य या व्यापारी आते हैं। पदानुक्रम में अंतिम शूद्र हैं जो आमतौर पर नौकर, मजदूर, कारीगर या किसान होते हैं। कुछ अछूत भी हैं जिन्हें जाति से बहिष्कृत माना जाता है और वे मृत पशुओं की खाल निकालना और मैला ढोना जैसे व्यवसाय करते हैं। अछूत रैंक वाली जातियों में नहीं आते हैं।
ये वर्ग विशेष व्यवसायों से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं और उनके परिवार के लोग सूत्रपात के नियमों का पालन करते हैं। वे अपनी जाति या वंश के अनुसार उचित व्यवसाय चुनते हैं और इस प्रकार व्यवसायों की श्रेणीबद्ध रैंकिंग और पैतृक व्यावसायिक विशेषज्ञता को बनाए रखते हैं।
उचित अनुष्ठान, नियम और विनियम इन वर्गों के लोगों के व्यावसायिक कार्यों और उचित सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जिसमें विवाह से संबंधित नियम भी शामिल हैं।
भारत में जाति व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई और इसका इतिहास क्या है?
देश में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत हैं। जबकि इनमें से कुछ सिद्धांत ऐतिहासिक हैं, कुछ धार्मिक या जैविक हैं। जाति व्यवस्था पर कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत नहीं है।
प्राचीन हिंदू पुस्तक, ‘ऋग्वेद’ के अनुसार, मानव शरीर ‘पुरुष’ द्वारा स्वयं को नष्ट करके बनाया गया था। उसके शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न जातियों या वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उसके सिर से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उसके हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उसकी जाँघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और उसके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई।
जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित एक और सिद्धांत है जो बताता है कि जातियों की उत्पत्ति ‘ब्रह्मा’ के विभिन्न शरीर के अंगों से हुई है, हिंदू देवता को ‘विश्व के निर्माता’ के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, अंतर्जातीय विवाह, रक्त का मिश्रण या विभिन्न जातियों के सदस्यों के संपर्क को जघन्य अपराध माना जाता है।
ऐतिहासिक रूप से, यह माना जाता है कि देश में आर्यों के आगमन के दौरान 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में जाति व्यवस्था शुरू हुई थी। ऐसा माना जाता है कि गोरी त्वचा वाले आर्य उत्तरी एशिया और दक्षिणी यूरोप से आए थे जो भारत के स्वदेशी मूल निवासियों के विपरीत थे। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों को उसी समय देश के उत्तरी भाग में पहाड़ों के जंगलों की ओर दक्षिण की ओर खदेड़ दिया गया। आर्यों ने वर्ण व्यवस्था नामक एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः समाज के चार श्रेणीबद्ध विभाजन हुए।
आचार संहिता
विभिन्न जातियों में लोगों के स्तरीकरण के अलावा, इन जातियों ने कुछ सख्त नियमों और विनियमों का भी पालन किया, जिनका जाति के सदस्य धार्मिक रूप से पालन करते थे। विशेष रूप से धार्मिक पूजा, भोजन और विवाह से संबंधित नियम उनके जीवन पर हावी थे। हालाँकि, ब्राह्मणों और वैश्यों पर सबसे कम प्रतिबंध और नियम लागू किए गए थे। सबसे अधिक पीड़ित शूद्र थे क्योंकि समाज के अधिकांश कानून उन पर लागू थे। उनमें से कुछ थे –
- ब्राह्मण यदि चाहे तो किसी को भी भोजन करा सकता था, किन्तु निम्न जाति के व्यक्ति को उस स्थान के पास भी जाने की अनुमति नहीं थी जहाँ ब्राह्मण भोजन कर रहा था।
- शूद्रों को मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जबकि अन्य तीन वर्गों को पूजा करने का पूर्ण अधिकार था।
- शूद्रों को तालाबों या कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उनके स्पर्श से पानी प्रदूषित हो जाता था।
- अंतर्जातीय विवाह वर्जित थे। कई मामलों में अपनी ही उप-जाति या जाति के भीतर विवाह की भी अनुमति नहीं थी।
- शूद्रों को भी शहर के बाहरी इलाके की ओर धकेल दिया गया और उन्हें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के पास कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी गई।
समाज पर जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव
- यह किसी की पसंद के अनुसार व्यवसाय के चुनाव में बाधा डालता है और व्यक्तियों को परिवार का व्यवसाय करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह श्रम की गतिशीलता को प्रतिबंधित करता है जिसने राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न की।
- जाति व्यवस्था की कठोरता के कारण उच्च वर्ग निम्न वर्गों को हेय दृष्टि से देखते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। जातिगत हितों को महत्व देने के चक्कर में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की जाती है।
- कास्ट सिस्टम लोकतंत्र के मानदंडों के खिलाफ खड़ा है। यह निम्न वर्गों को दबाने की दिशा में काम करता है जिसके परिणामस्वरूप निम्न जाति के लोगों का शोषण होता है।
- गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय विकास और उन्नति बाधित होती है।
- कुछ धर्म परिवर्तन के लिए जाति व्यवस्था को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ब्राह्मणों के प्रभुत्व ने शूद्रों को ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य धर्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वे इन समुदायों के दर्शन और विचारधारा से आकर्षित थे।
सुधार और संवैधानिक प्रावधान
ऊंची जातियां निचली जातियों को अपना गुलाम मानती थीं। सामाजिक स्तरीकरण के परिणामस्वरूप शूद्रों और अछूतों का शोषण हुआ। तथाकथित ऊंची जातियों ने समाज, धर्म और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की स्थिति का आयोजन किया।
हालाँकि, राजा राम मोहन राय और कई अन्य जैसे कई समाज सुधारकों ने अपना पूरा जीवन बुरी प्रथाओं का विरोध करने और जनता को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार, जब भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और संविधान बनाया गया, तो संविधान निर्माताओं ने देश में प्रचलित जाति व्यवस्था के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रावधानों को जोड़ा।
संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का अभ्यास करता है; एक राष्ट्र जहां नागरिकों की स्थिति की गरिमा और समानता सुरक्षित है।
स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा जाति के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित किया गया है। 1950 में, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के प्रयास में, अधिकारियों ने अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के रूप में संदर्भित निचली जातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण या कोटा पेश किया।
1989 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में संदर्भित, पारंपरिक उच्च जातियों और निम्नतम के बीच आने वाले लोगों के एक समूह के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था।
भारत में जाति व्यवस्था संविधान
अनुच्छेद 14: समानता की गारंटी – संविधान का धारा जो सभी के सामान हकों की गारंटी देता है।
संविधान का अनुच्छेद 15 (1) राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। संविधान के अनुच्छेद 15 (2) में यह आदेश दिया गया है कि किसी भी नागरिक को नस्ल या जाति के आधार पर किसी भी अक्षमता और प्रतिबंध के अधीन नहीं किया जाएगा।
संविधान का अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है।
अनुच्छेद 15 (4) और (5) राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 (4), 16 (4ए), 16 (4बी) और अनुच्छेद 335 राज्य को अनुसूचित जाति के पदों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण देने का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 332 और स्थानीय स्वशासन निकायों में अनुच्छेद 243D और अनुच्छेद 340T के तहत भी यही लागू होता है।
इन आरक्षणों का उद्देश्य एक अस्थायी सकारात्मक के रूप में वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार करना था, लेकिन वर्षों से, यह उन राजनेताओं के लिए वोट हथियाने की कवायद बन गया है जो आरक्षण के नाम पर अपने चुनावी लाभ के लिए जाति समूहों को परेशान करते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 46 यह सुनिश्चित करता है कि वे सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षित हैं।
अधिनियम जो जाति व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाते हैं
यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान द्वारा निर्धारित जनादेश पूरे किए गए हैं, निम्न वर्गों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और शोषणकारी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कई अन्य अधिनियम भी पारित किए गए। निम्नलिखित कुछ ऐसे अधिनियम हैं जो सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
- मैला ढोने वालों के रोजगार को निषेधित करने वाले और उनका पुनर्वास कराने वाले विधेयक 2013 है।
- अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 को 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
- अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है।
समकालीन भारत
प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण में प्रगति के साथ देश के भीतर के परिदृश्य में बहुत बदलाव आया है। शहरीकरण के प्रसार और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के प्रसार से जाति का प्रभाव कम हुआ है। यह विशेष रूप से उन शहरों में हुआ है जहां अंतर-जातीय विवाह और विभिन्न जातियों के लोग समाज में अगल-बगल रहना आम हो गए हैं।
हालाँकि, बढ़ते बदलावों के बावजूद जाति की पहचान अभी भी समाज में बहुत अधिक महत्व रखती है। किसी व्यक्ति का अंतिम नाम दृढ़ता से उस जाति को इंगित करता है जिससे वह संबंधित है। आजादी के बाद देश में जातिगत हिंसा भी देखी गई है।
इसके लिए केवल राजनीतिक दलों को दोष नहीं दिया जा सकता, यह पूर्वाग्रह देश के नागरिकों के मन में है। देश आज भी जाति व्यवस्था की समस्या से जूझ रहा है। देश से जाति व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। कानून और अधिनियम केवल सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन धारणा और दृष्टिकोण में बदलाव समाज को लाना होगा।
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।।धन्यवाद।।
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